News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की बेलगाम आवाजाही पर अब पूर्ण विराम लग गया है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जनहित और सडक़ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे सभी खनन वाहन अब केवल रात दस से सुबह पांच बजे तक ही निर्धारित मार्गों पर चल सकेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी यह आदेश तत्त्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले को पांवटा साहिब की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिन के समय भारी वाहनों के हटने से शहर की मुख्य सडक़ों पर जाम की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी। खासकर स्कूल व कालेज समय में विद्यार्थियों, पैदल चलने वालों और दोपहिया चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

जारी आदेश के तहत बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुर देवड़ा और गोजर अड़ायन मार्ग, विश्वकर्मा चौक से देवीनगर, कुंजा मतरालियों व रामपुरघाट मार्ग और बाता ब्रिज चौक से विश्वकर्मा चौक तक दिन के समय खनन सामग्री वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन को लंबे समय से आम लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थी कि दिन में खनन वाहनों की अधिक आवाजाही से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही थी, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। उधर, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पांवटा साहिब की सडक़ों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे।

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