Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 22, 2024

बिना महिला की अनुमति के गर्भपात व अल्ट्रासाउंड करवाना क़ानूनी अपराध: सीएमओ/ पांवटा अस्पताल में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन।

न्यूज पोर्टल्स: सबकी खबर

पांवटा साहिब में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल पांवटा में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता सीएमओ सिरमौर डॉ. केके पराशर ने की। सीएमओ ने कहा कि गर्भपात व अल्ट्रासाउंड करवाना कानूनी अपराध है। बिना महिला की अनुमति के ऐसा करना अवैध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान हैं। इस बारे में नए नियमों कि जानकारी होनी भी जरूरी है।

कार्यक्रम में एमओएच नाहन डॉ.निसार अहमद ने संबोधित किया। उन्होंने इंडियन पैनल कोड-1860 व एक्ट- 1994 के तहत नियमों की भी जानकारी दी। पांवटा के संचालित विभिन्न लैब व निजी क्लीनिक संचालन के दौरान जरूरी नियम का ख्याल रखना जरूरी है। सिविल अस्पताल पांवटा के प्रभारी डॉ. संजीव सहगल ने मुख्य अतिथि व सभी मेहमानों का स्वागत किया।

इस अवसर पर डॉ.संजीव सहगल, डॉ. ए राघव, डॉ ऋचा उपाध्याय, डॉ. कमाल पाशा, डॉ. सुधी गुप्ता, डॉ. एस खेड़ा, डॉ. अमरदीप कौर, डॉ . एके मंगला, डॉ.शैल सहगल, डॉ तुषार व डॉ शरद गुप्ता समेत निजी क्लीनिक संचालक मौजूद रहे।

Read Previous

अब कोलर के सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र पर लोगो को मिलेंगी सभी बैंकों जैसी सुविधाए।

Read Next

शिलाई भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप। कांग्रेस ब्लॉक महासचिव ने जिला रिटर्निंग ऑफिसर व एसडीएम शिलाई को भेजी शिकायत।

error: Content is protected !!