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शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायालय और न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 2 पांवटा साहिब के न्यायधीश विशाल शिओकन्द की अदालत ने शनिवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सजा सुनाई हैं । पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालानो में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 32 नशेड़ी चालकों को पूरा दिन पांवटा अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा मिली । पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए चालान मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों का दोनों कोर्ट में कुल 96 चलाने का निपटारा करके निम्नलिखित मामलों में कुल ₹1,35,200 जुर्माना किया गया ।
सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सहायक जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 पांवटा साहिब की न्यायधीश बिजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रेफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालानो में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले पांच वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई । कुल 50 चालानो का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने वालों पर कुल ₹61,200 जुर्माने की सजा सुनाई और न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 2 पांवटा साहिब के न्यायधीश विशाल शिओकन्द की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्राफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालानो में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 27 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई गई तथा कुल 46 चलानो का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने वालों पर कुल ₹74,000हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई ।
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