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दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विजयलक्ष्मी और न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 2 पांवटा साहिब साहिब के न्यायधीश विशाल शिओकन्द की अदालत ने शनिवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सजा सुनाई है । पुलिस व ट्रैफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालान में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वाले व नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 45 नशेड़ी चालकों को पूरा दिन पांवटा अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा मिली, पुलिस व ट्रैफिक पांवटा पुलिस के द्वारा काटे गए चालान में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों का दोनों कार्ट में कुल 127 चलाने का निपटारा कर के निम्नलिखित मामले में कुल ₹2,30,600 रुपए जुर्माना किया गया ।
सरकार के तरफ से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सहायक जिला वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 पांवटा साहिब की न्यायधीश बिजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रेफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालान में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 9 वाहन चालकों को पूरा दिन न्याय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई। पुलिस व ट्रेफिक पुलिस द्वारा काटे गए कुल 55 चालानओं का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने पर कुल ₹83,700 जुर्माना देने की सजा सुनाई और न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या दो पांवटा साहिब के न्यायधीश विशाल
शिओकन्द की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस वर्क ट्रैफिक पुलिस पांवटा के द्वारा काटे गए चालान में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 36 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई तथा कुल 72 चलनो का निपटारा कर यातायात नियम तोड़ने पर कुल ₹1,46,900 जुर्माना देने की सजा सुनाई गई तथा वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई।
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