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शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी संख्या- 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विजयलक्ष्मी और न्यायालय दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या -2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विशाल की अदालतों ने आज मोटर वाहन अधिनियमों के तहत सजा सुनाई है।
पुलिस व ट्राफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालानों में मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन करने वाले व नशा कर वाहन दौड़ाने 55 नशेड़ी चालकों को पूरा दिन पांवटा अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा मिली। पुलिस व् ट्राफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालानों में मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन करने वाले कुल 135 चालानों के मामलों से कुल 2,29,600 रुपये जुर्माना किया गया है ।
सरकार के तरफ से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सहायक जिला न्यायवादी भी राजेंदर कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दण्डाधिकारी न्यायालय संख्या- 1 पांवटा साहिब की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत पुलिस व ट्राफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए । जिसमें नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 15 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई। कुल 83 चालानों का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने पर कुल 1,22,100 रूपये जुर्माना देने की सजा सुनाई।
वही, न्यायालय दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विशाल की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत पुलिस व ट्राफिक पुलिस पोंटा साहिब के द्वारा काटे गए चालानों में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 40 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई | तथा कुल 52 चालानों का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने पर कुल 1,07 500 रूपये जुर्माना देने की सजा सुनाई गई | वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई ।
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