Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

April 21, 2025

नई पंचायतों की वार्ड बंदी और वोटर लिस्ट बनाने का 75 दिन का समय

News portals-सबकी खबर (शिमला)

हिमाचल प्रदेश  की नई पंचायतों की वार्ड बंदी और वोटर लिस्ट बनाने को 75 दिन का समय दिया गया है। नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह अवधि गिनी जाएगी। राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए 56.49 लाख वोटर वोट देंगे। वोटरों लिस्टों के फाइनल होने के बाद वोटरों की सही संख्या सामने आएगी। हिमाचल चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन कहते हैं कि प्रदेश में स्थानीय निकासों में वोट देने वाले वोटर इस बार भी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे।

अगर कोई पंचायत चुनाव में वोट देना चाहता है तो उसका नाम सिर्फ पंचायतों की वोटर लिस्ट में ही रहेगा। उनका कहना है कि पिछले पंचायतीराज चुनाव में कुल 52,88700 वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार कुल 3,61000 नए वोटर सूचियों में जुड़े हैं। इस बार कुल 56,49,700 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। महाजन के अनुसार नई पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 45 दिन का समय जरूरी है।


10 दिन का समय वोटर के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने को देंगे। 7 दिन का समय इन आपत्तियों के निपटारे को मिलेंगे। सात दिन के भीतर वोटर लिस्टों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद सात दिन में वोटर लिस्टों को फाइनल करके आयोग के पास भेजना होगा। आयोग इन वोटर लिस्टों के सेट तैयार कर संबंधित जिलों को 15 दिन के भीतर भेज देगा।

नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीस दिन का समय दिया गया है। सात दिन का समय नई पंचायतों की वार्ड बंदी करनी होगी। सात दिन के भीतर पंचायत के सदस्य आपत्ति दे सकेंगे। सात दिन अधिसूचना जारी करनी होगी। दस दिन के भीतर अपीलें और इनका निपटारा करना होगा।

Read Previous

गुरुवार को प्रदेश में सामने आये 397 नए कोरोना पॉजिटिव मामले

Read Next

कोरोना पॉजिटिव किशोर की आईजीएमसी में मौत

error: Content is protected !!