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पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा के न्यायधीश विजयलक्ष्मी और न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश विशाल शेओकंद की अदालतों ने शनिवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सजा सुनाई। इस दौरान पुलिस व ट्रैफिक पुलिस द्वारा पांवटा साहिब के में काटे गए चालान में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वाले वह नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 54 नशेड़ी चालकों को पूरा दिन पांवटा अदालत परिसर में खड़ा रहने की सजा मिली। इस दौरान पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए चालान में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वाले कुल 111 मामलों से कुल 218300 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
इस दौरान सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायलय दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर अधिनियम के तहत पुलिस ट्रैफिक पुलिस पांवटा साहिब के द्वारा काटे गए चालान में नशा करके वाहन दौड़ाने वाले 45 चालानों का निपटारा किया और 70000 रुपए जुर्माना वसूला। 4 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई।
वहीं, न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश विशाल शेओकंद की अदालत ने पुलिस के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 66 चालानों का निपटरा करके कुल 148300 रुपए जुर्माना वसूला। 50 वाहन चालकों को पूरा दिन में खड़ा रहने की सजा सुनाई । और यातायात नियम तोड़ने पर एक व्यक्ति को जेल भेजा।
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