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सोमवार को शिवपुर गाँव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया | इस शिविर में उपमंडलीय सेवा समिति अध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में स्थानीय ग्रामीणों को सरल ढंग से कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई । प्रताप सिंह ठाकुर ने अपने सम्बोधन में कहा कि, विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को कानून की आधारभूत जानकारी देना है। इसके साथ-साथ आर्थिक अभाव के कारण न्यायालय में न आने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी जानकारी व सेवा उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य है। इस मौके पर उन्होंने कानुन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन, कार्यविधि, इसके उद्वेश्यों, किशोर अपराध, तथा न्याय व्यवस्था संबंधी जानकारी दी।
उन्होंने भ्रुण हत्या जैसी सामाजिक कु्ररितयों को दूर करने व कानुनी व्यवस्था द्वारा इसे रोकने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, महिलाआें, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग मे तीन लाख से कम आमदनी वालों, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
शिविर में अधिवक्ता कपिल भारद्वाज द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के निवारण संबंधी कानून व दहेज निरोधक अधिनियम 1961, अधिवक्ता अनिल चौहान ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीडन तथा छुआ छूत निवारण अधिनियम 1987, अधिवक्ता मोहित चौहान ने पत्नी बच्चों व माता-पिता के खर्चें व भरण-पोषण के अधिकार, अधिवक्ता सुनील चौहान ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्य तथा मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा से संबंधित तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गा राम शर्मा ने दीवानी मामले की प्रक्रिया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधी कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर पंचायत प्रधान कंठी राम के अलावा स्थानीय महिला मण्डल, आशा वर्कर तथा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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