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बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 2 के न्यायधीश विशाल शिओकद की अदालत ने मुलजिम हेमंत कुमार उर्फ (कालू )पुत्र पवन कुमार निवासी गांव कोटडी ब्यास डाक ऑफिस कोटडी व्यास तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को जर्रे धारा 457, 380 आईपीसी के तहत 1 साल की साधारण कारावास तथा 2 हाजर की जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 30 दिन की अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई गई है ।
सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र बाबूराम अग्रवाल पोस्ट ऑफिस माजरा तहसील पांवटा साहिब ने थाना माजरा में शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 17 -06-2019 को समय 8:30 रात जब वह अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि घर का दरवाजा एवं खिड़की की जाली टूटी हुई है ।
उसी क्षण मैंने अपने कमरों की तलाशी की तो पाया कि लोहे की अलमारी में मेरे रखे रुपए 48000 मौजूद नहीं है ,व लड़की की अलमारी भी खुली पाई गई ,जिसमें मेरे पत्नी के जेवरात, 25 ग्राम के दो सोने के कड़े, एक सोने की चेन जो सवा दो तोले की थी, इसके अतिरिक्त दो सोने की अंगूठियां के अतिरिक्त उसकी पत्नी का मोबाइल फोन जो कि रेडमी कंपनी का था वह भी गायब पाया गया । दिनांक 17-06- 2019 को अनिल कुमार अग्रवाल ने थाना माजरा में मुकदमा अभियोग दर्ज करा कर पुलिस ने दिनांक 17-6- 2019 को तहकीकात शुरू कर के मुख्य आरक्षी समीर नं 21 ने अनिल कुमार अग्रवाल के घर तफ्तीश के लिए गए । मुलजिम हेमंत कुमार उर्फ कालू गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 21-06- 2019 को उसी घर से पकड़ा गया उपरोक्त लिखा चोरी हुआ मोबाइल बरामद हुआ। दिनांक 22-06- 2019 को उपरोक्त सारा सामान व रुपए बरामद हुए मुकदमा दर्ज होकर उपरोक्त मुलजिम को गिरफ्तार किया गया । तहकीकात करने पर मुलजिम दोषी पाया गया जिस पर मुकदमा जरे 457, 380 आईपीसी दर्ज किया गया था । आज जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई। इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने की।
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