News portals-सबकी खबर (नई दिल्ली )
बैंकों को विजय माल्या की संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने का अधिकार मिल गया है। प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक सहित कई अन्य बैंकों को संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने का अधिकार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं है।
माल्या के वकीलों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केवल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही तय कर सकता है। हालांकि, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। गौर हो कि बैंकों के करीब नौ हजार करोड़ रुपए के लोन नहीं चुकाने, जालसाजी और मनी लांड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है।
कोर्ट जनवरी में विजय माल्या पर निर्णय सुना सकता है। भारत के बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या जांच के दौरान ही मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं।
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