News portals-सबकी खबर(नाहन)
श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 25 मार्च, से 08 अप्रैल, 2020 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है जिसके तहत कालाआंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रात‘ 8 बजे से रात्री 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके।
आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक/टैªक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता है ऐसे संबंधित वाहनों को कालाआम्ब से त्रिलोकपुर रोड पर 25 मार्च से 08 अप्रैल, 2020 तक प्रातः 8 बजे से रात्री 8 बजे तक चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Recent Comments