कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, केमिस्ट स्टोर, ऑप्टिकल स्टोर और पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एैजेन्सी, हेैड सेनेटाइजर, साबुन निर्माण इकाईयां,सेनेटाइजर बनाने के लिए एल्कोेहल मास्क उत्पादन ईकाइयां खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां व मुर्गीचारा इकाईयां व उनके उत्पादन एवं परिवहन संबंधी कार्य जारी रहेगें।
उन्होने बताया कि कर्फ्यू के दौरान फार्मास्युटिकल और इ-कॉमर्स के तहत आवश्यक वस्तुओं जिसमे खाद्य पदार्थ, स्वास्थय उपकरण के कार्य जारी रहेगे
इस दौरान कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले पुलिस,वर्दीधारी सेना के जवान, विधायक,अधिकृत राजनीतिक व्यक्ति,स्वास्थय,अग्निशमन, मीडिया,दूरसंचार एवम इंटरनेट विभाग, ट्रेजरी, शहरी निकाय और ग्रामीण विकास, जल शक्ति विभाग, नगर पंचायत, बैंक, एटीएम सर्विस, डाक सेवाओ के कर्मचारी के अलावा उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त तथा उप मण्डलाधिकारी द्वारा अधिकृत लोगों को छूट रहेेगी।
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