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कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से घोषित किए गए कर्फ्यू के दौरान कुल्लू जिला में भी सभी लोगों पर घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। मेडिकल स्टोर, दूध, राशन और फल-सब्जी की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानें केवल सुबह दस से दोपहर बाद तीन बजे तक ही खुली रहेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि दोपहिया वाहनों समेत सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल मरीजों को अस्पताल ले जा रहे वाहन, आवश्यक सेवाओं के लिए ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहन तथा आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति होगी। आदेश के अनुसार आम लोग दूध, सब्जी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद केवल सुबह दस से दोपहर बाद तीन बजे तक ही कर सकेंगे। इस दौरान दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानों के आसपास भीड़ इकट्ठी न हो। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जिलाधीश ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग यानि उचित दूरी रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी के मद्देनजर कर्फ्यू लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं रहेंगी उपलब्ध
उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला में कर्फ्यू के दौरान अस्पताल सहित अनेक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल, कैमिस्ट (दवाई) की दुकानें, ऑप्टिकल स्टोर, औषधीय स्टोर तथा इनके परिवहन से संबंधित इकाइयां खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, रसोई गैस (एलपीजी), तेल अभिकरण (एजेंसी), इनके गोदाम और इनके परिवहन संबंधित गतिविधियों में लगी इकाइयां भी खुली रहेंगी। दवाएं, सेनीटाइजर्स इत्यादि में उपयोग होने वाले एल्कोहल उत्पादन की इकाइयां भी खुली रहेंगी, बशर्ते वे स्वास्थ्य विभाग के निवारक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त के आदेशों पर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न विनिर्माण इकाइयां भी खुली रह सकती हैं।
उन्होंने कहा कि देश में नौ मार्च, 2020 को या इस तिथि के उपरांत विदेश से लौटे सभी लोगों को घर पर ही (होम क्वारंटीन) रहना होगा। इस बारे में उन्हें जिला निगरानी अधिकारी को और टॉल फ्री नंबर 104 पर सूचित करना अनिवार्य है और होम क्वारंटीन के लिए पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस अवधि में सभी लोगों को घर पर ही रहना होगा और केवल किरयाना सामान, फल-सब्जियों, दवाओं इत्यादि की खरीद के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त केवल आपात कार्यों से संबंधित सरकारी कार्यालय ही खुले रहेंगे, जिनमें कानून-व्यवस्था व मजिस्ट्रेट संबंधी कार्यालय, पुलिस, सशस्त्र बल और केंद्रीय पैरा-मिलिट्री बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास, अग्निशमन, विद्युत, पेयजल, नगर पालिका सेवाएं, बैंक व एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े कार्यालय, संचार एवं इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
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