Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 23, 2024

मांस व्यापारी प्रशासन द्वारा तय मूल्य से अधिक पर बेचते पाये गये तो होगी कार्यवाही- डीएम

News portals-सबकी खबर(नाहन)

जिला सिरमौर में तुरन्त प्रभाव से आगामी एक माह तक व्यापारी व खुदरा विक्रेता अब प्रशासन द्वारा तय किए गए मूल्य से अधिक पर मांस नही बेच पाएंगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने हिमाचल प्रदेश कमोडिटीज प्राइस मार्किंग और डिस्प्ले ऑर्डर, 1977 और हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण की धारा 3 (1) (डी) की पद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी।


उन्होंने बताया कि बकरी व भेड का मीट 400 रूपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 220 प्रति किलोग्राम, चिकन (ब्रॉयलर) 180 प्रति किलोग्राम और (कच्ची) मछली 180 रूपये  प्रति किलोग्राम से अधिक नही वसूल पाएंगे।


इसके अतिरिक्त  प्रत्येक दुकानदार उपभोक्ता को एक कैश मेमो जारी करेगा और निरीक्षण के लिए डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा।  डीलर व  दुकानदार इन वस्तुओं की मूल्य सूची को परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करेगा जिस पर उस दुकान के मालिक या प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

Read Previous

नाहन व कालाआम्ब क्षेत्र के नाई, ब्यूटी पार्लर और सैलून कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित

Read Next

गांव डांडाआंज मे गंदा नाली का पाइप फटने से फैल रही बदबू ,लोग परेशान

error: Content is protected !!