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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने व सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात यह याचिका खारिज कर दी।
बता दे कि इस मामले में निदेशक लैंड रिकॉर्ड द्वारा दायर शपथपत्र के अवलोकन के पश्चात मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की संभावना जताई थी कि यह परीक्षा कुछ अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई थी।सीबीआई की रिपोर्ट आने पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से इस परीक्षा के संचालन में कोई अपराधिता यानी क्रिमनैलिटी नहीं थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैंकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए।
कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो-दो परीक्षार्थियों को एक ही रोलनंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण सैंकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। प्रदेश में पटवारी के 1194 पदों पर यह भर्ती होनी है। याचिका खारिज होने पर सरकार अब इस भर्ती परीक्षा परिणाम को घोषित कर सकती है।
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