Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 23, 2024

कोविड-19 का मामला आने पर बर्मा पापड़ी के डाकरा गांव व साथ लगते क्षेत्र किए सील – डीएम

आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे जबकि अन्य कार्यालय रहेंगे बंद
 
प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित दवाईयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
News portals-सबकी खबर(नाहन)
जिला सिरमौर के नाहन खंड की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के डाकरा गांव में कोरोना संक्रमित मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के डाकरा गांव को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है तथा डाकरा गांव के साथ लगते ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के गांव बर्मा और पापड़ी, कन्डईवाला, बजारी, लेही तथा जंगलाभूड़, ग्राम पंचायत पालियों के गांव पालियों और भोगपुर सिंबलवाला तथा ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव खडकों को बफर जोन घोषित करते हुए आगामी आदेशों तक सील करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति को छोड़कर, इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बर्मा पापड़ी सड़क मार्ग आवाजाही के लिए खुला रहेगा परन्तु इस क्षेत्र के भीतर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित दवाईयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, कन्टेनमेंट जोन में सभी बैंक तथा व्यावसायिक संसथान भी बंद रहेंगे।
डॉ परुथी ने बताया कि सील किये गए क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बशर्ते इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार द्वारा निर्धारित क्रमवार तरीके से कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि खण्ड विकास अधिकारी, नाहन द्वारा कन्टेनमेंट जोन में समय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की घरद्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व पटवारी के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानुनी कार्यवाही की जाएगी।
Read Previous

अम्बोया में 55 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Read Next

सतौन के पास एक कार हादसा ,गहरी खाई में गिरी कार, एक चालक और तीन महिला घायल

error: Content is protected !!