Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 23, 2024

धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी के सामने की लेबर कॉलोनी को किया सील

जिला सिरमौर के धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी की लेबर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने पौण्टा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी के सामने की लेबर कॉलोनी के पूरे क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के आदेश जारी किये हैं।


उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही तथा लोगों का एक स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा।


कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत व पटवार सर्किल के पटवारी की सहायता से की जाएगी। ज़रूरी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पौण्टा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।


जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Read Previous

डोईयांवाला में अमर शहीद कुलविंदर सिंह की पुण्यतिथि का आयोजन

Read Next

चूडधार में 42 साल बाद रिकॉर्ड 25 फुट बर्फबारी , करीब 10 लाख का नुकसान

error: Content is protected !!