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November 27, 2024

पांवटा साहिब में आईटीबीपी जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड नंबर 5 के कुछ क्षेत्र को किया सील – डीएम

News portals-सबकी खबर(नाहन)

पांवटा साहिब में सब्ज़ी मंडी के नज़दीक वार्ड नंबर 5 में कल आईटीबीपी जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने वार्ड नंबर 5 की यमुना विहार कॉलोनी में बी के बनर्जी   के घर से लेकर सेवानिवृत एसडीओ लोक निर्माण विभाग निराला (उत्तर दिशा) के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकठ्ठा होने की इजाजत नहीं होगी।


इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 5 की पूर्व दिशा में bi के बनर्जी के घर से लेकर सी एम मधुर के घर तक, उत्तर दिशा में सी एम मधुर के घर से लेकर दत्ता राम सैनी के घर तक, यमुना विहार कॉलोनी की बायीं तरफ सेवानिवृत कनिष्ठ अभियंता जसवंत सिंह के घर से लेकर सब्जी मंडी पांवटा साहिब तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा। सील किये गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान भी बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापर गतिविधियां और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर सम्बंधित वार्ड के पार्षद तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् पांवटा साहिब की सहायता से की जाएगी।


उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् पांवटा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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