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जिला सिरमौर में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रतिकुल मौसम से पैदावार में होने वाली कमी, नुक्सान व अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान के लिए पुनरुत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ – 2020 तक लागू की जा रही है तथा इस योजना के अन्त्तर्गत खरीफ मौसम 2020 मे मक्की तथा धान की फसलों को शामिल किया गया है, जिसके अन्त्तर्गत बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दी।
कृषि उपनिदेशक सिरमौर डॉ0 पवन कुमार ने बताया कि किसान इन फसलों का बीमा अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से करवा सकते है। इच्छुक किसान अपने दस्तावेज जैसे जमाबन्दी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजाई प्रमाण पत्र आदि लेकर लोकमित्र केन्द्रों मे जाकर आनलाईन पार्टल पर आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि ऋणी किसानो के लिए यह फसल बीमा योजना ऐच्छिक कर दी गई है जो किसान इस योजना का लाभ नही लेना चाहते, वह नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बताएं कि वह इस योजना का लाभ लेना नही चाहते है।
उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए कुल बीमित राशि 30,000 हजार रूपये तथा धान की फसल की कुल बीमित राशि भी 30,000 रूपये निर्धारित की गई है। किसानो को मक्की की फसल के लिए 48 रूपये प्रति बीघा तथा धान की फसल के लिए 48 रूपये प्रति बीघा प्रीमीयम राशि अदा करनी होगी।
उन्होंने बताया कि पुनरुत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, सूखा, बाढ, सैलाब, भूमि कटाव ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया जाता है । उन्होंने जिला के सभी किसानो से अपील कि है कि वह मक्की तथा धान की फसलों का बीमा करवाएं ताकि फसलों को उपरोक्त कारणो से नुकसान होने पर बीमा कम्पनियों से मुआवजा मिल सके। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते है।
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