News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर की पर्यटन इकाईयां अपना सञ्चालन पर्यटन एवं नागरिक उड्डययन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों व मानक सञ्चालन प्रक्रिया के तहत कर सकेंगे।
इस बारे में आज आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया कि पर्यटकों को मान्य बुकिंग, जोकि कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए, तथा उन्हें हिमाचल आने से 48 घंटे पहले
covidpass.hp.gov.in पर पर्यटक श्रेणी में पंजीकरण करना होगा। सभी पर्यटकों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड और एक्टिवेट करना होगा तथा हिमाचल आने से 72 घंटे पूर्व का कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट जोकि आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित लेबोरेटरी द्वारा जारी किया गया हो और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, साथ लाना होगा। सभी सम्बंधित लोगों को सड़क किनारे बनी सुविधाओं, टैक्सी सेवा, पर्यटक स्थल, एम्यूजमेंट पार्क, सेंचुरी, चिड़ियाघर, झीलें, स्मारकों, जल क्रीड़ा गतिविधियों तथा फोटोग्राफर्स के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक सञ्चालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को दावत देने की अनुमति होगी। जिला में रेस्टोरेंट और ढाबों को 60 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खाना परोसने की अनुमति होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धरा 188 तथा अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी।
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