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जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए पाॅवटा साहिब की ग्राम पंचायत कुंज मन्त्रालयों के रामपुरघाट में शाह फिलीग स्टेशन के सामने आर्शीवाद काॅलोनी में स्थित नीरज वर्मा पेइंग गैस्ट हाउस को छोड़कर बाकि क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन से बाहर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पाॅवटा साहिब के सूरजपुर में 20 जून, 2020 को तिरुपति मेडिकेयर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर पौण्टा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत कुंज मन्त्रालयों के रामपुरघाट रोड की बायीं दिशा में जसपाल सिंह की माता बालासुंदरी दुकान से सब्जी के गोदाम तक, सब्जी गोदाम से उत्तर पश्चिन दिशा में (आशीर्वाद कॉलोनी) से लेकर सुभाष किरयाना दुकान तक, माता बालासुंदरी दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा (गुरु विहार कॉलोनी) से लेकर अनंत राम के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया था।
उन्होंने बताया कि अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तकपूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पायागया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम कीधारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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