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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कल रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है. ये लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान सभी ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी. सरकार ने बताया कि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन का फैसला लागू नहीं होगा.मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 11-12 जुलाई को सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. इस दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई पाबंदी नहीं होगी. साथ ही रेलवे का आवागमन भी पहले की तरह ही रहेगा.
ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा. उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा.बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पहचान पत्र या ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी. वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेस वे, बड़े पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे.
वहीं इन 55 घंटों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान कोई घरों से ना निकले इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है. सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क ना पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं चालू रहेंगी. माल गाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा. लॉकडाउन को दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा. साथ ही इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे. वहीं ग्रामीण इलाकों के सभी औद्योगिक कारखाने खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है. हालांकि इस दौरान उन्हें कोरोना के नियमों जैसे सोशल डिस्टैसिंग, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करना होगा. वहीं शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे.
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