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पांवटा साहिब उपमण्डल के बद्रीपुर में वार्ड न0 1 के मकान न0 13/1 से समपूर्ण सिंह के घर तक के क्षेत्र को छोड अन्य क्षेत्र कन्टेंनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि गत जून को बद्रीपुर में 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बद्रीपुर के साथ लगते पूरे क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया था अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पायागया उसके विरूद् आईपीसी कीधारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम कीधारा 51 से 60 के तहतकार्यवाही की जाएगी।
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