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हिमाचल के चंबा जिले में विकास खंड भटियात के तहत ग्राम पंचायत धरू के प्रधान को विकास कार्यों में घोटाला करना भारी पड़ गया है। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142(1) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रधान को आदेश जारी किए है कि वे पंचायत से संबंधित अभिलेख, धन या संपत्ति को पंचायत सचिव के पास जमा करवाएं। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के बाद यह आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पंचायत प्रधान पर लगे आरोप सही पाए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान पर विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जिनमें 14वें वित्तायोग के तहत बिना कार्य से फर्जी बोर्ड लगाना, बिना शैल्फ के कार्य करवाना, ग्राम सभा की ओर से स्वीकृत कार्यों को अन्य स्थानों पर करवाना, फर्जी हाजरियां लगाना, फर्जी बिल लगाने के अलावा अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने माामले की पुष्टि करते हुए बताया कि विकास कार्यों में धांधली पर पंचायत प्रधान को निलंबित किया गया है। कहा कि विकास कार्यों में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी
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