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हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना प्रदेश में चलाई जा रही है जिसमे विभिन्न परम्परागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रूपये तक की किमत के नए औजार खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। जिला उद्योग केन्द्र नाहन के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि काष्ठ कला, धातु कला, मूर्ति कला, चम्बा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग, मिनीअचर आर्ट, थंग्का पेंटिंग, हथकरघा पर बुनाई, गलीचा बुनाई, पारम्परिक आभूषण जैसी विभिन्न परम्परागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकार इस योजना का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दस्तकार को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन संबंधित विकास खण्ड के प्रसार अधिकारी उद्योग/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्रेषित करना होगा जिसके साथ संबंधित कला में प्रयोग किए जाने वाले तथा खरीदे जाने वाले औजारों का पक्का बिल जिस पर जीएसटी की अदायगी व प्रार्थी द्वारा उसके अंशदान की राशि अंकित हो तथा बीपीएल प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
योजना के अतंर्गत सभी आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। इस योजना के अतंर्गत अनुदान राशि संबंधित प्रसार अधिकारी(उद्योग) द्वारा लाभार्थी के देय अंशदान की राशि के सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस/नेफट द्वारा प्रदान की जाएगी।
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