News portal-सबकी खबर (पौंटा साहिब)
जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत मुगलावाला-करतारपुर व ग्राम पंचायत धौलाकुआ में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने ग्राम पंचायत मुगलावाला-करतारपुर में स्थित श्री जीत सिंह की दुकान से सिरमौरी ताल ग्राम में वार्ड नम्बर एक के सदस्य बाली राम के घर तक के क्षेत्र और ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में धौलाकुंआ-गिरीनगर सड़क पर धौलाकुंआ बाईला चौक के दोनो तरफ का क्षेत्र शंकर नंदी पुल तक और धौलाकुंआ बाईला चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग-72 पर शराब की दुकान और धौलाकुंआ बाईला चैक की दूसरी तरफ बीशन स्वीट शाॅप तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के आदेश जारी किये हैं। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार कि आवाजाही तथा लोगों का एक स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत मुगलावाला-करतारपुर में ग्राम सिरमौरी ताल के वार्ड नम्बर 1 में रमेश कुमार के घर से प्राथमिक पाठशाला से लेकर अप्पर कोट तक का क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 पर शराब की दुकान की दोनों तरफ से लेकर सुदानवाला पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग-72 पर बिशन मिठाई की दुकान से लेकर करोंदे वाली घाटी का क्षेत्र बफर जोन बनाया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। दवाइयों की दुकानों के अतिरिक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग-72 वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा लेकिन राजमार्ग पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
जरूरी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले कि तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पौण्टा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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