News portals-सबकी खबर (नाहन)
नाहन नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 1, 2, 3, 9 व 13 को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए। आदेशानुसार वार्ड नगर पालिका परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1 ढाबों में स्थित जेबीटी स्कूल के समीप सुरज वालिया पुत्र दलीप सिंह का घर, वार्ड नम्बर 2 हरीपुर पक्का टैंक के समीप लालटेन चौक पर हमीदा अनसारी पत्नी मोहम्मद यामनी का घर, वार्ड नम्बर 3 में स्थित पुराना रणदीप सिनेमा के नजदीक रणधीर सैनी पुत्र मुखिया राखु का घर, वार्ड नम्बर 9 में महेन्द्रा अरोरा मोबाइल शॉप के नजदीक कसतुरी लाल पुत्र राम राखी का घर तथा वार्ड नम्बर 13 चकरेडा में गैस गौदाम के समीप शीला पत्नी मधु राम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर किया सील।
इसी तरह वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 9 व 13 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पार्षद सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वह भी अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और सभी जरूरी सावधानियां बरतेंगे। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में नगर परिषद् नाहन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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