News portals-सबकी खबर (नाहन)
नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,2,5, 10 व 11 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 में चौहान का बाग, ढाबो मौहल्ला में संजय चौहान सपुत्र मिथुन लाल का घर, वार्ड नम्बर 2 जरजा में आर एण्ड टी फैक्ट्ररी के समीप दीपू की दुकान के समीप जोगेन्द्र सिंह सपुत्र जय सिंह व वार्ड नम्बर 2 में महाविद्यालय के समीप सत्य देव सपुत्र इन्द्र सिंह का घर, वार्ड नम्बर 5 अमरपूर में नरेश बंसल सपुत्र रत्नलाल बंसल का घर, वार्ड नम्बर 5 अमरपुर मौहल्ला में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित मिग नम्बर 66 राजेश भूषण दास भट सपुत्र गणेश दास वार्ड नम्बर 10 में प्रताप भवन पानी के टैंक के समीप मुमताज खान, नसीर खान, शमशाद खान, इमाम खान सपुत्र नवाब खान के घरों को, वार्ड नम्बर 11 के बडा चौक में प्रताप गली नजदीक पान शॉप के समीप सुधीर अग्रवाल सपुत्र प्रेम चन्द अग्रवाल सहित वार्ड नम्बर 9 में मन्दिर के समीप दवाई की दुकान को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1,2,5,10 व 11 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत नेहली के वार्ड नम्बर 2 में मलगांव में स्थित कमल शर्मा सपुत्र चरण दास का घर, ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर 8 मालोवाला में प्रदीप तोमर सपुत्र रमेश चंद का घर, ग्राम पंचायत चाकली रहुल वार्ड नम्बर 2 में देवेन्द्र सिंह सपुत्र हिरा सिंह का घर, ग्राम पंचायत कालाआम्ब के गांव मोगीनंद में चमन लाला सपुत्र सलग राम व मोगिनंद में ही अभिनव गौदम सपुत्र तरशेन गौतम, ग्राम पंचायत पालियों के गांव तेलपूरा पालियों में रमेश कुमार सपुत्र हिमन्त सिंह का घर व ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव के मीरापुर कोटला में सन्तोष पत्नी योगेन्द्र सिंह के घर के क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नेहली के गांव मलगांव का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत बनकला मालोवाला का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत चाकली के रहुर गांव का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत कालाआम्ब के गांव मोगिनंद का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत पालियों में गांव तेलपूरा का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव मिरापुर कोटला के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है ।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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