News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )
नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 4,5,7,9,12 व 13 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 4 पण्डित गोपाल कॉलोनी बद्रीपुर में राजेन्द्र शर्मा का घर, वार्ड नम्बर 5 अनाज मण्डी रोड शमशेरपुर में सुरेन्द्र अग्रवाल का घर व वार्ड नम्बर 5 में ही शमशेरपुर अश्वनी कौशिक का घर, वार्ड नम्बर 7 पुलिस स्टेशन के समीप कांस्टेबल राजकुमार का सरकारी आवास, वार्ड नम्बर 9 देवी नगर में नायाब हुसैन का घर तथा वार्ड नम्बर 12 में एकता कॉलोनी बागरण सड़क पर नरेन्द्र शर्मा का घर व फैटंªस कॉलोनी में ब्रीज मोहन शर्मा का घर, वार्ड नम्बर 13 बद्रीपुर में विनय तिवारी के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 4,5,7,9,12 व 13 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेशानुसार ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 6 हिममुडा कॉलोनी में विशाल मनी जोशी का घर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 11 ग्राम पातलियों में प्रियदर्शन पाण्डे का घर, ग्राम पंचायत गौरखुवाला गांव पुरूवाला में तिब्बती कॉलोनी में स्थित मकान संख्या 135 प्रेमा दगयाल का घर, ग्राम पंचायत धौलाकुंआ के वार्ड नम्बर 7 गांव धौलाकुंआ में रामेश्वर चौधरी का घर, ग्राम पंचायत माजरा वार्ड नम्बर 6 जगत पुर में जगमोहन सिंह का घर, ग्राम पंचायत चांदनी वार्ड नम्बर 5 ग्राम सडियार में मोहन सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 6, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 11, समस्त तिब्बती कॉलोनी, ग्राम पंचायत धौलाकुंआ का वार्ड नम्बर 7, ग्राम पंचायत माजरा के वार्ड नम्बर 6 तथा ग्राम पंचायत चांदनी के वार्ड नम्बर 5 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
के वार्ड नम्बर 4,5,7,9,12 व 13 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 4 पण्डित गोपाल कॉलोनी बद्रीपुर में राजेन्द्र शर्मा का घर, वार्ड नम्बर 5 अनाज मण्डी रोड शमशेरपुर में सुरेन्द्र अग्रवाल का घर व वार्ड नम्बर 5 में ही शमशेरपुर अश्वनी कौशिक का घर, वार्ड नम्बर 7 पुलिस स्टेशन के समीप कांस्टेबल राजकुमार का सरकारी आवास, वार्ड नम्बर 9 देवी नगर में नायाब हुसैन का घर तथा वार्ड नम्बर 12 में एकता कॉलोनी बागरण सड़क पर नरेन्द्र शर्मा का घर व फैटंªस कॉलोनी में ब्रीज मोहन शर्मा का घर, वार्ड नम्बर 13 बद्रीपुर मंे विनय तिवारी के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 4,5,7,9,12 व 13 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेशानुसार ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 6 हिममुडा कॉलोनी में विशाल मनी जोशी का घर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 11 ग्राम पातलियों मंे प्रियदर्शन पाण्डे का घर, ग्राम पंचायत गौरखुवाला गांव पुरूवाला मंे तिब्बती कॉलोनी में स्थित मकान संख्या 135 प्रेमा दगयाल का घर, ग्राम पंचायत धौलाकुंआ के वार्ड नम्बर 7 गांव धौलाकुंआ में रामेश्वर चौधरी का घर, ग्राम पंचायत माजरा वार्ड नम्बर 6 जगत पुर मंे जगमोहन सिंह का घर, ग्राम पंचायत चांदनी वार्ड नम्बर 5 ग्राम सडियार में मोहन सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 6, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 11, समस्त तिब्बती कॉलोनी, ग्राम पंचायत धौलाकुंआ का वार्ड नम्बर 7, ग्राम पंचायत माजरा के वार्ड नम्बर 6 तथा ग्राम पंचायत चांदनी के वार्ड नम्बर 5 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Recent Comments