News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)
पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 3,7,12 व 13 सहित पांवटा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत कुन्जा मातरलियों, पोक्का, निहालगढ, माजरा, पुरूवाला, पातलियों व माजरा में कोरोना पाजीटीव के मामले आने पर संबंधित क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
आदेशानुसार नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 3 बद्रीपुर की आदर्श कॉलोनी में धनवीर सिंह का घर, वार्ड नम्बर 7 सास कॉलोनी सबलोक क्लीनीक गली में गुरूदीप सिंह का घर, वार्ड नम्बर 12 एकता कॉलोनी में राकेश गुप्ता का घर, वार्ड नम्बर 13 बैंक कॉलोनी में पवन कुमार का घर के क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन बनाकर सील किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 3,7,12 व 13 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत कोलर के वार्ड नम्बर 5 में सरवन कुमार का घर, ग्राम पंचायत कुच्चा मातरलियों के वार्ड नम्बर 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवीनगर मकान नम्बर 48 हुकुम चंद का घर, ग्राम पंचायत पौका वार्ड नम्बर 5 में सुभाष चंद का घर, ग्राम पंचायत निहालगढ़ वार्ड नम्बर 8 गांव कांशीपुर में जीत सिंह का घर, ग्राम पंचायत माजरा वार्ड नम्बर 12 फोरेस्ट कॉलोनी शिवमन्दिर के समीप एएसआई राजपाल को आबंटित सरकारी आवास, ग्राम पंचायत पुरूवाला वार्ड नम्बर 3 में सुखविन्दर सिंह का घर, ग्राम पंचायत पातलियों वार्ड नम्बर 7 में अजयापब सिंह का घर, ग्राम पंचायत माजरा वार्ड नम्बर 8 मालियों में राशिद खान का घर व वार्ड नम्बर 9 नया गांव माजरा में गोविन्द राम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबधित वार्डो को बफर जोन घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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