News portals-सबकी खबर (सोलन)
1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी।हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की कवाल्टी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है।
कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। मिठाई की ट्रे पर बाकायदा इसका लेबल लगाना होगा। इससे लोगों को खरीदारी करते समय वस्तुओं के इस्तेमाल में सही-गलत का पता लग सकेगा। ऐसा न करने की सूरत में कारोबारी को एक से तीन लाख का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा ने कहा कि मिठाईयों की ट्रे पर कारोबारी को बेस्ट बिफोर लिखना होगा। एक अक्तूबर से एफएसएसएआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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