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November 24, 2024

5 से 14 अक्तूबर तक नाहन,पांवटा व राजगढ स्थानीय शहरी निकायों में कर सकते है निर्वाचक नामावली में बदलाव

News portals-सबकी खबर (सिरमौर)

जिला सिरमौर में  आगामी स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव के लिए  निर्वाचक नामावली प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 2015 के अनुसार तैयार की जा चुकी है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली प्रति उपायुक्त कार्यालय सहित नाहन, पांवटा व राजगढ़ के  तहसीलदार कार्यालय और संबंधित नगर पालिका के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उपमण्डल अधिकारी नाहन, पांवटा व राजगढ़ को स्थानीय शहरी निकायों में निर्वाचक नामावली में दावे व आवेदन प्राप्त करने के लिए परिक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।


उन्होंने बताया कि यदि निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो, या किसी भी प्रकार की त्रुटी को ठीक करने की समय सीमा 5 से 14 अक्तूबर, 2020 तक नाहन, पांवटा व राजगढ़ के उपमण्डल अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या रजिस्टीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

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