News portals-सबकी खबर (नाहन )
साल 2012 से पहले के बैंक डिफाल्टरों को सहकारी बैंक ने ऋण निष्पादन का सुनहरा मौका दिया है। इसके लिए सिरमौर में चार स्थानों पर 31 अक्तूबर को लोक अदालतें लगाई जाएंगी, जहां डिफाल्टर बैंक की छूट का लाभ उठाते हुएऋण मुक्त हो सकते हैं। बता दें कि सिरमौर में बैंक के 485 डिफाल्टर हैं, जिन्हें बैंक की ओर से 22.88 करोड़ रुपये की राशि के ऋण आवंटित किए थे। लेकिन, कई साल से इन डिफाल्टरों ने बैंक को ऋण चुकता नहीं किए हैं। इसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने लोक अदालतें लगाकर इन डिफाल्टरों को मामले निपटाने का अवसर प्रदान किया है।
जनपद सिरमौर में तकरीबन 10 से 15 साल पहले राज्य सहकारी बैंक की 21 शाखाओं से कुल 485 ऋण उपभोक्ताओं को दिए गए थे। समय पर लोन न चुकाने के कारण यह सभी उपभोक्ता डिफाल्टर की सूची में आ गए। अब बैंक ने डिफाल्टरों से बकाया ऋण राशि वसूलने के लिए भारी भरकम छूट के साथ एक मौका दिया है। इसके तहत नाहन, राजगढ़, पांवटा साहिब व शिलाई में 31 अक्तूबर को चार लोक अदालतें लगाई जाएंगी, जिसमें ऋणों का मौके पर भुगतान कर डिफाल्टर ऋण मुक्त हो सकता है। बैंक के अनुसार कुल ऋण राशि 22.88 करोड़ में से 9.12 करोड़ की धनराशि समझौते (सेटलमेंट) के तहत स्वीकृत हुई है। जबकि, 13.76 करोड़ रुपये माफ किए जाएंगे। अब बैंक ने ऐसे सभी डिफाल्टरों से आग्रह किया है कि बैंक को दी जाने वाली समझौता राशि का भुगतान 31 अक्तूबर से पहले या तो संबंधित शाखा में जमा करवा सकते हैं, या फिर अदालत में जमा करवाएं।
उधर, बैंक के जिला प्रबंधक अश्वनी कुमार गथानी ने बताया कि डिफाल्टरों को बैंक ने एक मौका दिया है। इसके लिए चार स्थानों में लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इससे पहले भी डिफाल्टर समझौता राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद लोक अदालत में ही यह राशि चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि बकाया ऋण राशि को एकमुश्त जमा कराने पर 10 फीसदी अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अवसर का लाभ उठाने पर ऐसे डिफाल्टरों को 30 जून 2019 के बाद का सारा ब्याज भी माफ कर दिया जाएगा।
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