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प्रदेश में अब रामलीला और दशहरा पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा। अब खुले में होने वाले आयोजनों के लिए भीड़ की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ऐसे आयोजनों के लिए कोरोना की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई हैं। साथ ही शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
प्रदेश में किसी भी तरह की धाॢमक, राजनीतिक या अन्य सभाओं के आयोजन के लिए 100 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। अब हाल और कमरों में होने वाले आयोजनों के लिए अधिकतम 200 लोग या क्षमता के 50 फीसद लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
शनिवार से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर भी संबंधित क्षेत्रों में जुटने वाली भीड़ के आधार पर छूट देने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर स्थानीय प्रशासन मंदिरों की क्षमता और वहां पर उपलब्ध स्थान के आधार पर लोगों की प्रवेश के सुविधा प्रदान कर सकेंगे |
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