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November 24, 2024

आग्नेय शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्र रखने की अनुमतिः- डीसी

लाईसेंस धारक तीसरा आग्नेय शस्त्र 12 दिसम्बर तक करवाएं जमा

News portals-सबकी खबर (नाहन)

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के परूथी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13-12-2019 के अनुसार सभी आत्मरक्षा व फसलों की सुरक्षा हेतु जारी आग्नेय शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्र रखने के लिए ही अधिकृत किया गया है।


सभी आग्नेय शस्त्र धारक, जिनके लाईसैंस में तीन शस्त्र दर्ज हैं, वे सभी अपना तीसरा शस्त्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से पहले नजदीकी पुलिस थाना व अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाऐं तथा सेना में कार्यरत शस्त्र धारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवाएं।
उन्होने बताया कि 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा । इन निर्देशों की अवमानना करने पर लाईसेंस धारक के विरूद्ध लाईसैंस अधिनियम, 1959 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी ।

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