Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 23, 2024

अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2020 के लिए प्रशासन ने जारी कि एसओपी

मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबन्ध – डीएम

मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध – डीएम

News portals-सबकी खबर (सिरमौर)

जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाला अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशो के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

Read Previous

विधानसभा सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 1 से 11 दिसंबर तक कर्मचारियों और अफसरों की छुट्टियों पर रोक

Read Next

भारत में ग्यारहवें दिन दैनिक नए कोविड मामलों की संख्‍या 50 हजार से कम

error: Content is protected !!