मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबन्ध – डीएम
मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध – डीएम
News portals-सबकी खबर (सिरमौर)
जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाला अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशो के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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