News portals-सबकी खबर (नाहन)
प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने आज कोविड-19 के बढते मामलो को रोकने के लिए जिला में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत एसओपी जारी करते हुए कहा कि कन्टेनमेंट जोन से बाहर के किसी भी इंडोर समारोह में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियो की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 100 व्यक्तियों ही शामिल होगे। इसके अतिरिक्त समारोह में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा व फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। कन्टेनमेंट जोन से बाहर खुले में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान मैदान की क्षमता के अनुसार अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियो की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। समारोह स्थल में थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था उचित व्यवस्था का प्रबन्ध आवश्यक होना चाहिए।यदि किसी समारोह का आयोजन इंडोर या आउटडोर किया जा रहा हो तो अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
उन्होने बताया कि किसी भी समारोह के दौरान जहां धाम, सामुदायिक रसोई व कैटरींग की व्यवस्था की जानी है वहां पर प्रबंधकों और खानपान व्यवस्था से जुडे कर्मचारियों को, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। यह टैस्ट 96 घंटे से पहले का नही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का पालन व खाद्य अपशिष्ट का निपटान भी सुनिश्चित करना होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। आयोजक खानपान कर्मचारियों के कोविड टैस्ट के प्रमाण के साथ एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करेगा और आयोजक को व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होेने बताया कि जारी किये प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित न होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना व मुकदमा भी चलाया जा सकता है। पुलिस को इन कार्यक्रमों के निरीक्षण के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम और डीएसपी एक सप्ताह में कम से कम दो कार्यक्रमों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेगे।
उन्होेने बताया कि जिला सिरमौर में 15 दिसम्बर तक प्रत्येक रविवार के दिन आवश्यक सेवाएं जिसमें दवाईयां व डेयरी को छोडकर सभी दुकाने बंद रहेगी। इंटर स्टेट व बाहरी राज्यों की बस सेवाएं 15 दिसंबर 2020 तक 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेगी।
उन्होेने बताया कि जिला प्रशासन कोविड-19 के बढ रहे मामलों के चलते 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की अपील करता है।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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