News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)
पांवटा साहिब तहसील क्षेत्र निवासी 5 लोगों को बच्चों की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करना महंगा पड़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने इन आरोपियों को ट्रेस कर लिया है जिसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों की अश्लील वीडियो को फेसबुक और मेसेंजर के माध्यम से शेयर करने पर पांवटा थाना में पांच आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। इन आरोपियों में चार पुरुष और एक महिला शामिल है। पांवटा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।पांवटा साहिब तहसील के 5 लोगों ने अपने फेसबुक और मेसेंजर के माध्यम से प्रतिबंधित चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो को शेयर किया था, जो आईटी एक्ट के तहत आता है। इसकी जानकारी दिल्ली स्थित एनसीआरबी ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को दी।पुलिस थाना पांवटा साहिब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली है।इन आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा- 67 बी तथा भादंसं की धारा-294 के तहत पांवटा साहिब पुलिस थाने में मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामले की जांच थाना प्रभारी पांवटा साहिब संजय कुमार शर्मा कर रहे हैं। तफ्तीश में सभी तथ्यों की जानकारी हासिल की जा रही है जिससे पता चल सके कि कहीं प्रतिबंधित कंटेंट को किसी फर्जी आईडी से तो शेयर नहीं किया गया है। जांच टीम इन सभी 5 आरोपियों की आईडी के नाम और पते ट्रेस कर रही है।उधर, डीएसपी पांवटा साहिब बीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। डीएसपी ने सभी से आह्वान किया है कि वे किसी भी प्रकार के अश्लील वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री डाउनलोड करना और सोशल मीडिया पर शेयर करना कानूनी जुर्म है। विशेषकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री को शेयर करने पर कम से कम पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए किसी भी गलत कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर ही न करें
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