News portals-सबकी खबर(पांवटा साहिब)
जिला सिरमौर में पंचायत व निकाय चुनाव मे मतदाताओं को लुभाने के लिए बकरा और शराब बांटना उम्मीदवार को भारी पड़ सकता है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत कारवाई अम्ल मे लाई जाएगी। यह आदेश जिलाधीश सिरमौर डाॅ आरके प्रूथी ने जारी कर एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, आरओ व एआरओ को ऐसी हरकतों पर नजर रखने को कहा है। यदि कोई प्रत्याशी या दल ऐसा करता पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट जिलाधीश सिरमौर को जाएगी और उसके उपरांत करवाई होगी।वह एंटी क्रप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नात्थु राम चौहान की मांग पर जिलाधीश सिरमौर ने आरओ/एआरओ को दिये आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत भेजने के आदेश दिए है ।
बता दे कि एंटी क्रप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नात्थु राम चौहान ने जिलाधीश सिरमौर डाॅ आरके प्रूथी को पत्र लिखा था जिसमे कहा गया था कि सिरमौर की अधिकतर पंचायतों मे चुनाव के दौरान मतदाता को लुभाने के लिए उम्मीदवार व समर्थक बकरा काटते हैं और शराब बांटते है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इस पत्र के जवाब की एक प्रति नात्थु राम चौहान को भी भेजी गई है।
इसमे रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश जारी कर कहा गया है कि एंटी क्रप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नात्थु राम चौहान के मिले पत्र के जवाब मे कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 7983-8243 दिनांक 21 दिसम्बर 2020 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 संपूर्ण होने तक जिला सिरमौर मे आदर्श आचार संहिता लगाई गई है। जिसकी अनुपालना के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों की पत्रिका व उक्त चुनाव के सफल आयोजन हेतू रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिकारियों हेतू कंपैडियन हैंड बुक भी जारी की है। इसलिये चुनाव अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चुनाव क्षेत्रों मे आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करना सुनिश्चित करें तथा यदि किसी भी उम्मीदवार व राजनैतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी विस्तृत सूचना अपनी टिप्पणियों सहित तुरंत जिलाधीश कार्यालय को प्रेषित करें।
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