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राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दृष्टिगत 17, 19 और 21 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यदि चुनाव हुआ तो यह अवकाश संबंधित क्षेत्रों में केवल मतदान के दिन होगा। प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान और इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें मतदान के दिन बंद रहेंगी।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश होगा। जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के अधिकारी हैं, उनको संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
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