News portals-सबकी खबर (देहरादून)
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में आगामी तीन मई तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी।
यह कर्फ्यू सोमवार 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इस दौरान निम्र सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी:
-फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतींं हैं।
-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी।
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