News portals-सबकी खबर (शिमला )
हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए लगाए जाने वाले मीटरों पर सिक्योरिटी राशि तय कर दी है। नई सिरे से तय की गई सिक्योरिटी राशि बुधवार से लागू की गई है। पहले बिजली बोर्ड द्वारा नए मीटर की एवज में सिक्योरिटी राशि को 1100 रुपए तक कर दिया गया था, जिससे हाईकोर्ट के हस्ताक्षेप के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कम कर दिया। बुधवार को लोगों से आपसी सुझाव लेने के बाद इस धरोहर राशि को कम करके लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार डोमेस्टिक उपभोक्ताओं से मासिक 165 रुपए प्रति किलोवॉट की दर से राशि वसूल की जा सकती है, वहीं कमर्शियल या नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल उपभोक्ता को 20 केवी क्षमता के खर्चे पर 165 रुपए मासिक का खर्च पड़ेगा।
इसी तरह से 20 केवी क्षमता से ऊपर के खर्च पर 240 रुपए मासिक की राशि उनसे ली जा सकेगी। इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर पंपिंग सप्लाई पर 500 रुपए मासिक की दर तय हुई है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में डोमेस्टिक पर 240 रुपए, कॉमर्शियल में 350 रुपए की दर तय है। शहरी क्षेत्रों में दरें 340 रुपए मासिक की होंगी। बीपीएल को प्रीपेड मीटरों में इसकी आधी दरें रहेंगी, जिससे उनको लाभ मिल सकेगा। विद्युत मीटर की दरें 20 केवीए क्षमता तक 900 रुपए प्रति किलोवॉट मासिक तय की गई है। वहीं, 20 केवी से अधिक बिजली खर्च पर यह दर 900 रुपए प्रति केवीए ही रहेगी |
Recent Comments