News portals-सबकी खबर(नाहन)
जिला सिरमौर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत अब 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जोकि किसी भी प्रकार से अक्षम हो उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनकी शारीरिक अक्षमता के अनुसार निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाए जायेंगे। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने आज जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होने बताया कि इस योजना का उद्देश्य समाज केे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पंहुचाना है जो बढ़ती उम्र के साथ चलने-फिरने में दिक़्क़्कतों को सामना कर रहे हैं।
उन्होने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही एडिप योजना के अंतर्गत जिला के सभी दिव्यांग जोकि 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रुप से अक्षम हो, उन्हें सरकार द्वारा उनकी शारीरिक अक्षमता के अनुसार निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाए जाएगे जिसके लिए प्रार्थी लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन कर सकते है।
उपायुक्त ने बताया कि इन दोनो योजनाओं के अंतर्गत श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, नजर के चशमें, वॉकिंग स्टिक, एल्बो क्रचेस, ट्राइपॉड्स, क्वैडपोड, कृत्रिम डेंचर्स इत्यादि उपकरण सरकार की और से निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएगें। इसके अतिरिक्त दिव्यांगता के अनुसर जरुरतमंद को आधुनिक उपकरण जैसे कमोड के साथ व्हील चेयर, कमोड के साथ स्टूल, रीड स्पाईनल स्पॉट, सर्विकल कॉलर, लिम्बोसेक्रल, वाल्कर, फुट किट सिलीकॉल सॉल के साथ उपलब्ध करवाए जाएगे।
उन्होने बताया कि पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा चयनित एल्मिको कम्पनी 3 से 5 महिने के भीतर शिविर आयोजित कर प्रार्थी की दिव्यांगता का आंकलन कर उसकी जरुरत के अनुसार उपकरण उपलब्ध करवाए जाएगें।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत उन वृद्धजनों को पात्र माना जायेगा जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास आधार कार्ड पहचान पत्र, राशन कार्ड प्रत्ति, पेंशन से संबंधित दस्तावेज, शाररिक अक्षमता की स्थिति में प्रमाण पत्र या मेडिकल रिपोर्ट, व मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए।
दिव्यांगों के लिए एडिप योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए प्रार्थी के पास 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र , आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जिसमें प्रतिमाह 15000 रुपये से कम व एक फोटो आवश्य होना चाहिए।
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