News portals-सबकी खबर (नाहन )
हिमाचल प्रदेश में कोविड 19 के बढ़ते सक्रिय मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुसरण करते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने जिला सिरमौर में इस महामारी के प्रसार को रोकने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आदेशानुसार दूसरे राज्यों से जिला में आने वाले पर्यटकों व लोगों को कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र (दोनो डोज) या आरटीपीसीआर परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अथवा 24 घण्टे के दौरान की आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
जिला के सभी स्कूलों, जिसमें आवासीय स्कूल भी शामिल हैं, को 22 अगस्त, 2021 तक बंद कर दिया गया है जबकि शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी स्कूल आएंगे तथा शिक्षा विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों के लिए कोविड-19 रोकथाम सम्बन्धी एसओपी तैयार की जाएगी।
जिला में 13 अगस्त, 2021 से अंतरराज्यीय, अन्तर जिला व जिला के भीतर सार्वजनिक परिवहन बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। अंतरराज्यीय बसों में आरटीपीसीआर, आरएटी अथवा वैक्सीन प्रमाण पत्र होने पर ही यात्री को बस में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जिला के सभी उप मण्डलाधिकारी व पुलिस अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन व आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और आईपीसी की धारा 188 में किए गए प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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