News portals-सबकी खबर (नाहन)
देश के आर्थिक विकास व उन्नति में महिलाओं व पुरूषों का योगदान एक समान है। यह बात उपायुक्त राम कुमार गौतम ने आज नाहन के बचत भवन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेद एक्ट 2013 के बारे में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला में कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कोई भी मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने विभागीय स्तर पर गठित समितियों के अधिकारियों निर्देश दिए कि कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित किसी भी छोटे मामले को अनदेखा न करें।
सेमिनार में सचिव विधिक प्राधिकरण सेवाएं माधवी सिंह ने महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने व अपने अधिकारों को जानने व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेद एक्ट 2013 के कानूनी बारीकियों की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने बताया कि यह कानून किसी भी कार्य स्थल कार्यालय, दफ्तर, निजी संस्थान या सरकारी कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कोअवैध करार देता है।
उन्होने बताया कि इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना जिससे महिला असहज महसूस करती है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे कर यौन संबन्ध बनानेकी मांग करना, अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना यह यौन उत्पीड़न है।सेमीनार के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजेन्द्र नेगी ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यक्रमों की जानकारी दी।
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