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जिला दण्डाधिकारी राम कुमार गौतम ने आज यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 2 अप्रैल से 16 अप्रैल, 2022 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री माहामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आते है जिससे आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादी की बिक्री न हो ताकि श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
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