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November 25, 2024

Breaking news- कोटी-धीमान पंचायत के प्रधान व उपप्रधान निलंबित ,लाखों का सरकारी सीमेंट बेचने की शिकायत को लेकर गिरी गाज

News portals सबकी खबर(संगड़ाह)

विकास खंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटी-धीमान की महिला प्रधान इंदिरा देवी, उपप्रधान सुरेंद्र सिंह तथा वार्ड सदस्य कुलदीप सिंह को जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष दलीप आजाद, 4 वार्ड सदस्यों व कांग्रेस मंडल महासचिव सहित तीन पूर्व पंचायत प्रधानों को लगाकर कुल 42 लोगों द्वारा प्रधान के खिलाफ सरकारी सीमेंट के करीब 797 बैग बेचे जाने, पति द्वारा पंचायत के काम में हस्तक्षेप व सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाते हुए इसकी शिकायतें संबंधित अधिकारियों से की गई थी। पंचायत के विभिन्न कामों के लिए जारी हुए करीब 1 लाख 90 हजार रूपए के सरकारी सीमेंट के 600 बैग को बेचने अथवा इसके दुरुपयोग की पहली शिकायत के बाद दूसरी शिकायत 197 बैग कोटी-धीमान से करीब 20 किलोमिटर खाला-क्यार मे स्टोर करने की हुई।

गत माह जांच करने पंहुचे बीडीओ संगड़ाह की मौजूदगी मे एक ढारे नुमा दुकान मे 197 बैग मिलने का मुद्दा मीडिया द्वारा उठाए जाने के बाद विभाग की जांच मे तेजी आई। जानकारी के अनुसार सैंकड़ों सिमेंट के सैंकड़ों बैग सचिव सुनील कुमार की वजाय उपप्रधान सुरेंद्र व वार्ड सदस्य कुलदीप ने रिसीव किए, जिसके चलते बुधवार को जारी आदेशानुसार उन पर भी गाज गिरी। सिमेंट व सरकारी धन के दुरूपयोग के अलावा जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर द्वारा महिला प्रधान के पति के सरकारी काम में हस्तक्षेप के आरोप भी सही पाए गए, जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 व संबधित नियमानुसार उक्त कार्यवाही हुई। जानकारी के अनुसार पहली बार संगड़ाह ब्लॉक मे एक साथ प्रधान व उपप्रधान निलंबित हुए और संबंधित अधिकारियों के अनुसार अब पंचायत के मौजूद 4 वार्ड मेंबर में से किसी एक को चुनाव होने अथवा इस मामले में अपील की सुनवाई का फैसला न होने तक कार्यवाहक प्रधान चुना जाएगा।‌

खंड विकास अधिकारी संगड़ाह विनित कुमार ने कहा कि, जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की प्रति आगामी कार्यवाही के लिए कोटी-धीमान पंचायत को भेजी जा चुकी है। पंचायत सचिव सुनील ने बताया कि, गुरुवार को मिले उक्त आदेश उपप्रधान व वार्ड मेंबर से रिसीव करवाए जा चुके हैं।

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