News portals-सबकी खबर (मंडी )
जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने दुराचार के दोषी पिता को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष के कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि तीन मई, 2020 को 13 वर्षीय पीडि़ता की मां ने संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान और पीडि़ता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पीडि़ता के पिता उसके साथ 3-4 साल से दुराचार करता आ रहा है। 27 अपै्रल को भी उसके पिता ने उसके साथ दुराचार किया था।
पीडि़ता की मां के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना करसोग दोषी के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था और इस मामले की छानबीन निरीक्षक रंजन शर्मा ने अमल में लाई थी। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक विनोद चौधरी और लोक अभियोजक नवीन राही द्वारा की गई।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी हेत राम को भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 एबी के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा, भारतीय दंड सहिंता की धारा 506 (आईआई) के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 2000 रुपए जुर्माने की सजा, पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 से 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
Recent Comments