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November 22, 2024

सिरमौर के 18 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए करें आवेदन

News portals-सबकी खबर (नाहन )

 जिला सिरमौर में हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में 18 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड पांवटा के अन्र्तगत ग्राम पुडली ग्राम पंचायत भरोग बनेडी, ग्राम बबोड ग्राम पंचायत संखौली, ग्राम मेहरूवाला, ग्राम खोडोवाला, ग्राम गुरूवाला, पावंटा साहिब वार्ड न0-1, ग्राम बडवास ग्राम पंचायत बडवास, ग्राम पंचायत पोका, ग्राम पम्ता वार्ड न0 3 ग्राम पंचायत शमाह पम्ता सहित विकास खण्ड शिलाई के अन्र्तगत ग्राम पंचायत मानल, वार्ड न0 3 ग्राम पंचायत बाम्बल, ग्राम गुम्मट, ग्राम पंचायत लानी बोराड, ग्राम निचला धारवा, ग्राम पंचायत धारवा और विकास खण्ड संगड़ाह के अन्र्तगत ग्राम शियाघाटी, ग्राम पंचायत भौण कडियाना, ग्राम चाढना, ग्राम पंचायत भाटगढ और विकास खंड पच्छाद के अन्र्तगत ग्राम शीनाघाट ग्राम पंचायत शीनाघाट, ग्राम पंचायत गागयों व राजगढ़ नया बसस्टैंड के नजदीक नगर पंचायत राजगढ़ में उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाईट पर अपलोड कर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उपरोक्त वेबसाइट में दिनांक 11 जुलाई 2022 तक अपलोड किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट food.hp.nic.in से प्राप्त किए जा सकते।
नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है।
आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बी०पी०एल०, एस०सी०, ओ०बी०सी०, एस०टी० परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां अपलोड करना भी अनिवार्य होगा ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।
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