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जिला सिरमौर में समेकित बाल विकास परियोजना क्षेत्र शिलाई के अंतर्गत 6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व 10 सहायिकाओं के रिक्त पड़े पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी शिलाई संतोष गुप्ता ने दी।उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत शिलाई के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पन्दयाट, ग्राम पंचायत नवाना भटवाड़ा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र दियान्डो, ग्राम पंचायत कांडो भटनोल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र डक्कर, ग्राम पंचायत सखोली के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र खडकांह, ग्राम पंचायत बकरास के आंगनवाड़ी केंद्र बकरास व ग्राम पंचायत पनोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पनोग में 1-1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है।इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत रासत की आंगनवाड़ी केंद्र बाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है और ग्राम पंचायत शीलाई के पन्दयाट, ग्राम पंचायत बांदली के डाकाबांदली, ग्राम पंचायत लोजा मानल के आंगनवाड़ी केंद्र लोजा, ग्राम पंचायत बान्दली के आंगनवाड़ी केन्द्र शरोग, ग्राम पंचायत द्राबिल के आंगनवाड़ी केंद्र द्राबिल, ग्राम पंचायत अश्याडी के आंगनवाड़ी केंद्र जिमटवाड़, ग्राम पंचायत क्यारीगुण्डाह के आंगनवाड़ी केंद्र पाब, ग्राम पंचायत नाया के आंगनवाड़ी केंद्र धकोली और ग्राम पंचायत कोटिउतरउ के आंगनवाड़ी केंद्र कोटिउतरउ-1 में आंगनवाड़ी सहायिका के 10 पद भरे जाने हैं।
उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए प्रार्थी आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र से संबंधित हो या प्रार्थी का परिवार 1 जनवरी, 2022 तक आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र के सर्वेक्षण के अंतर्गत आता हो। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अथवा समकक्ष होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सहायिका के लिए न्यूनतम आठवीं पास होना अनिवार्य है। यदि सहायिका के लिए कोई भी आठवीं पास पात्र महिला आवेदन नहीं करती तो पांचवी पास महिला के मामले में भी विचार किया जाएगा अगर वह अन्य शर्तें पूर्ण करती हो। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम 35 हजार से अधिक न हो जिसका प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त समस्त प्रमाण पत्र अथवा अनुभव दिव्यांगता आरक्षित वर्ग विधवा आदि का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि, स्थान व समय से बाद में अवगत करवाया जाएगा।
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